गुजरात में गौहत्या करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा. दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी. गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सज़ा होगी. इसके साथ ही गाय की तस्करी करने वालों के लिए भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. नए कानून में जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया गया है.
अब इस कानून में एक लाख से पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी. इस तरह का कानून बनाकर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सज़ा होगी.
गायों के संरक्षण के लिए कई संशोधन
गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा, गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है. नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. गौहत्या, गौमांस को गुजरात सरकार ने पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था.
यह सब गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को 2011 को संशोधित करने के बाद किया गया था. अब तक उस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान था.
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